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उत्तराखण्ड

नाबालिग से दुष्कर्म में 20 साल का सश्रम कारावास

हल्द्वानी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी हल्द्वानी नंदन सिंह की अदालत ने झूनी गांव जिला बागेश्वर निवासी भूपाल सिंह दानू को नाबालिग से दुष्कर्म और भगाने के मामले में 20 साल की सजा और 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।। एडीजीसी फौजदारी नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि अभियुक्त हल्द्वानी में एक दुकान में शेफ का काम करता था। दुकान मालिक की नाबालिग बेटी को वह 23 सितंबर 2021 को बहला-फुसलाकर नागपुर भगा ले गया था। मामले में परिवार की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया। 29 सिंतबर 2021 को उत्तराखंड पुलिस ने नागपुर पुलिस के सहयोग से आरोपी को पकड़ लिया था। तीन नवंबर 2021 को नाबालिग का मेडिकल हुआ था। मामले में 27 नवंबर 2021 को आरोप पत्र दाखिल किया गया। इस केस में दस गवाहों को पेश किया गया। मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने सजा सुनाई है। इसमें दोषी को 20 साल की सजा और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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