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उत्तराखण्ड

पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने के लिए नियमावली का प्रारूप तैयार……

देहरादून: प्रदेश में नगर निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण लागू करने के लिए नियमावली का प्रारूप तैयार हो गया है और इसे अंतिम अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास भेज दिया गया है। इस नियमावली पर मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद, राज्य के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। अनुमान है कि 10 नवंबर के आसपास निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी की जा सकती है।
रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी
हाल ही में एकल सदस्यीय आयोग ने ओबीसी आरक्षण की अपनी सिफारिशों को मुख्यमंत्री को सौंपा था, जो कि निकाय चुनावों में ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आयोग ने ओबीसी आरक्षण पर अपनी मुख्य रिपोर्ट के बाद एक अनुपूरक रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी है, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इस रिपोर्ट के आधार पर नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नियमावली तैयार की गई है, जिसमें ओबीसी सीटों के निर्धारण का स्पष्ट फार्मूला भी शामिल है। मुख्यमंत्री से अनुमोदन मिलने के बाद यह नियमावली लागू की जाएगी, जिससे निकायों में ओबीसी आरक्षण का ढांचा और प्रक्रिया पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी।
कई स्थानों पर पदों के आरक्षण को लेकर कयास
नियमावली आने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस बार नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में ओबीसी, जनरल, एससी, और एसटी के कौन से पद आरक्षित होंगे। इससे उन पदों का निर्धारण होगा जिन पर ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकेंगे, और बाकी वर्गों के लिए भी आरक्षित पद तय होंगे। फिलहाल, कई स्थानों पर पदों के आरक्षण को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन नियमावली लागू होते ही इन अटकलों का दौर समाप्त हो जाएगा, और सभी वर्गों के लिए आरक्षण की स्पष्ट तस्वीर सामने आ जाएगी।
नगर निगमों में मेयर पद के आरक्षण को लेकर हो पाएगी स्थिति स्पष्ट
शहरी विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नियमावली में तैयार किए गए फार्मूले के अनुसार ही नगर निकायों के पदों का आरक्षण तय किया जाएगा। देहरादून नगर निगम सहित अन्य प्रमुख नगर निगमों में मेयर पद के आरक्षण को लेकर भी स्थिति तभी स्पष्ट हो पाएगी जब यह नियमावली लागू होगी। इस नियमावली से ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल श्रेणियों के लिए पद आरक्षण का स्पष्ट खाका तैयार होगा, जिससे नगर निकायों में उम्मीदवारों की स्थिति और आरक्षण को लेकर सभी अटकलें समाप्त हो जाएंगी। प्रदेश में नगर निकाय चुनावों की अधिसूचना 10 नवंबर के आसपास जारी होने की संभावना है। इससे पहले, आगामी एक सप्ताह के भीतर ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया जिलाधिकारियों के स्तर से शुरू होने जा रही है, ताकि समय पर आरक्षण व्यवस्था लागू की जा सके। राज्य निर्वाचन आयोग भी चुनावों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक तैयारियों में जुट गया है, जिससे चुनाव प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से संपन्न हो सके।

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