उत्तराखण्ड
हाॅरर किलिंग में मां, भाई समेत तीन को उम्रकैद:प्रेमिका की मौत के प्रेमी ने दर्ज कराया था मुकदमा
हरिद्वार। प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी युवती की हत्या करने में उसके भाई, मां और एक अन्य को द्वितीय अपर जिला जज संजीव कुमार ने हत्या, षड्यंत्र, साक्ष्य छिपाने का दोषी करार दिया है। एक आरोपी सिरमौर सिंह को अन्य के साथ मिलकर साक्ष्य मिटाने का दोषी पाया है। कोर्ट ने भाई, मां और सुनील उर्फ बल्ली को उम्रकैद और एक लाख सात हजार और सिरमौर सिंह को साक्ष्य छिपाने व जान से मारने की धमकी देने पर सात वर्ष की कैद और 12 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है।
घटना बुग्गावाला क्षेत्र के एक गांव की थी। शासकीय अधिवक्ता राजकुमार ने बताया कि 22 अक्तूबर 2017 की रात युवती की गला घोंटकर हत्या करने का आरोप उसके भाई सौरभ, मां मितलेश देवी, सुनील उर्फ बल्ली, सिरमौर सिंह व मामा अशोक पर लगा था। युवती का अंतिम संस्कार भी कर दिया था। बुग्गावाला निवासी युवती के प्रेमी अजय सिंह ने पुलिस को बताया था कि वह बुधवा शहीद गांव में स्थित स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है। वह और शिवानी एक-दूसरे से शादी करना चाहते थे। किंतु आरोपी शादी से खुश नहीं थे। आरोपी मिलकर शिवानी की हत्या की योजना बनाने लगे। शिवानी के विरोध करने पर सभी आरोपियों ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने शिकायतकर्ता की लिखित शिकायत पर आरोपी सौरभ, उसकी मां मितलेश देवी, सुनील उर्फ बल्ली, सिरमौर सिंह व मामा अशोक के खिलाफ षड्यंत्र रचकर हत्या, शव छिपाने और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में 17 गवाह पेश किए।