उत्तराखण्ड
बादल फटने से हुए नुकसान पर 42 लाख भुगतान करने के निर्देश.

नैनीताल। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल, सदस्य विजयलक्ष्मी थापा व लक्ष्मण सिंह रावत की ओर से दस उपभोक्ता परिवादों में आदेश पारित किए गए। एक प्रकरण में आपदा क्षतिपूर्ति पर बीमा कंपनी को 42,75,000 रुपये भुगतान के आदेश दिए गए। शेष नौ मामलों में प्रतिवादियों को 21,20,000 रुपये की धनराशि दिलाई गई।
भीमताल ब्लॉक के अल्चौना निवासी दुर्गादत्त उप्रेती ने ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ वाद दायर किया था। परिवादी का कहना है कि गांव में उसका निजी मकान है। इसी भवन से लगी दुकान तथा गोदाम भी है। गोदाम में कोल्ड स्टोरेज की अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई थी। विपक्षी बीमा के संबंधित मानक व जांच के क्रम में उन्होंने 45 लाख का बीमा करवाया। अक्तूबर 2021 को अल्चौना में बादल फटने के कारण काफी नुकसान हुआ। इसकी चपेट में उनका भवन, गोदाम तथा कोल्ड स्टोरेज भी आ गया। आपदा के बाद उन्होंने बीमा कंपनी को क्लेम के लिए आवेदन किया लेकिन कंपनी ने इससे इनकार कर दिया। कहा कि देरी से सूचना मिलने के कारण सर्वेयर वास्तविक क्षति का आकलन नहीं कर पाए।
जिला उपभोक्ता आयोग ने पक्षकारों की बहस सुनने के बाद विपक्षी बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह 45 दिनों के अंदर परिवादी की फर्म में रखे स्टॉक व उसके स्ट्रक्चर के एवज में हुई क्षतिपूर्ति के लिए उसे पांच फीसदी की कटौती कर 42,75,000 रुपये दे। मानसिक वेदना की प्रतिपूर्ति हेतु 50,000 रुपये और वाद व्यय के रूप में 20,000 रुपये दें। आयोग ने नौ अन्य मामलों को सुनने के बाद परिवादियों को 21,20,000 रुपये दिलवाए। राष्ट्रीय लोक अदालत में दो मामलों का निस्तारण कर परिवादियों को 20,37,147 रुपये दिलवाए।
