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उत्तराखण्ड

Uttarakhand :- अब दंगाईयों की खैर नहीं, निजी व सरकारी संपत्ति को किया नुकसान तो होगी वसूली…

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने “दंगारोधी” यानी दंगे के दौरान होने वाले संपूर्ण नुकसान की भरपाई को, देश के सबसे कठोर (अध्यादेश) कानून को मंजूरी दी है। इस कानून के तहत अब निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर दंगाइयों से क्षति की पूरी वसूली की जाएगी।

आज मंत्रिमंडल ने इस कानून को मंजूरी देकर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेज दिया है। इसमें 8 लाख रूपए तक का बड़ा जुर्माना और दंगा नियंत्रण में सरकारी अमले और अन्य कार्य पर आने वाले खर्चे की भरपाई भी की जाएगी। दंगाइयों से सख्ती से निपटने को सरकार ने विधिवत दावा अधिकरण (क्लेम ट्रिब्यूनल) गठित करने को भी मंजूरी दी है। इसके लिए एडीएम श्रेणी के अधिकारी को दावा आयुक्त एवं दावा अधिकरण में रिटायर्ड जज के अलावा अन्य सदस्यों को शामिल किया गया है।

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