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उत्तराखण्ड

उत्तराखंड :- आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, नियुक्त कर्मियों को हटाने पर हाईकोर्ट ने दी सरकार को तीन दिन में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश।

हाई कोर्ट ने वन विभाग में आउटसोर्स एजेंसी से माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों को नौकरी से हटाने पर अंतरिम रोक लगाते हुए सरकार को तीन दिन में स्थिति साफ करने के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई के लिए तीन जनवरी 2024 की तिथि नियत की गई है।

वन विभाग में उपनल सहित अन्य आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से 2187 लोग काम कर रहे थे। नौ नवंबर को शासन ने अधिसूचना जारी कर विभाग का पुनर्गठन प्रस्ताव तैयार करने और 1113 पदों को आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से भरने का निर्देश दिया था। अल्मोड़ा के दिनेश परिहार

व देहरादून के दिनेश चौहान ने याचिका दायर कर सरकार के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन पदों को भी दूसरी आउटसोर्स एजेंसी से भरने के निर्देश दिए गए हैं, जिन पदों पर वह कार्यरत हैं। वह सालों से विभाग में काम कर रहे हैं और दूसरे लोगों को आउटसोर्स से नियुक्त कर उनको सेवा से बाहर करना बुद्धिमानी नहीं है। हाई कोर्ट की ओर से जारी आदेश के अनुसार कोर्ट ने राज्य सरकार को मामले में निर्देश लेने के लिए तीन दिन का समय दिया है। कोर्ट के आदेश से उपनल सहित अन्य आउटसोर्स एजेंसियों से कार्यरत करीब सौ लोगों को फौरी राहत मिल गई है।

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