उत्तराखण्ड
यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं तो हथियार बन जाएगा खिलौना, UID नंबर नहीं होने पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त हो गए

यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (यूएएन) वाले शस्त्र लाइसेंस निरस्त हो जाएंगे। प्रशासन ऐसे लाइसेंस चिह्नित कर रहा है। लाइसेंस धारक के पास अगर यह नंबर नहीं मिला तो उसे नए आवेदक की तरह पूरी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी।
केंद्र सरकार ने 2016 से 30 जून 2020 तक सभी शस्त्र लाइसेंस की ऑनलाइन जानकारी मांगी थी। इसके लिए करीब चार साल तक नेशनल डाटा आर्म्स लाइसेंस पोर्टल चलाया गया। इसी पर लाइसेंस धारकों को पंजीकरण कराना था। पोर्टल के माध्यम से लाइसेंस धारक को यूएएन नंबर जारी होना था। 2020 में यह पोर्टल बंद कर दिया गया। केंद्र सरकार ने यह भी निर्देश दिए थे कि अगर यूएएन नंबर नहीं हैं तो लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। इस मामले में दोबारा केंद्र सरकार ने सभी जिलों को पत्र भेजे हैं। नैनीताल जिले में करीब नौ हजार शस्त्र लाइसेंस धारक हैं। अब जिला प्रशासन ने बिना यूएएन नंबर वाले लाइसेंसधारकों का चिह्निकरण शुरू कर दिया है।
नए लाइसेंस की तरह करना होगा आवेदन
जिन शस्त्रधारकों के पास यूएएन नंबर नहीं हैं, उन्हें नए आवेदक की तरह पूरी प्रकिया अपनानी पड़ेगी। पुलिस से पुलिस सत्यापन से लेकर एलआईयू और प्रशासन की रिपोर्ट लगवानी पड़ेगी।
जिन शस्त्र लाइसेंस धारकों के पास यूएएन नंबर नहीं है, उन्हें चिह्नित किया जा रहा है। बिना यूएएन नंबर लाइसेंस रद्द हो जाएंगे। इसके बाद नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा।
